10/07/2026
महत्वपूर्ण सूचना
अब AIS में दिखाई देगी विदेशी आय एवं विदेशी संपत्तियों की जानकारी
करदाता सेवाओं को बेहतर बनाने तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन (Voluntary Tax Compliance) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
मुख्य बिंदु
अब Automatic Exchange of Information (AEOI) के अंतर्गत भारत को प्राप्त विदेशी आय (Foreign Income) एवं विदेशी संपत्तियों (Foreign Assets) से संबंधित जानकारी पात्र करदाताओं के Annual Information Statement (AIS) में प्रदर्शित की जाएगी।
यह जानकारी आयकर विभाग के e-Filing Portal पर उपलब्ध रहेगी, जिससे करदाता अपनी आयकर विवरणी (ITR) दाखिल करते समय सही एवं पूर्ण जानकारी का मिलान कर सकेंगे।
इस आदेश के अनुसार निम्न अवधि की जानकारी AIS में अपलोड की जाएगी:
01.01.2022 से 31.12.2022
01.01.2023 से 31.12.2023
01.01.2024 से 31.12.2024
01.01.2025 से 31.12.2025
करदाताओं के लिए सलाह
यदि आपके पास विदेश में बैंक खाता, निवेश, संपत्ति या किसी प्रकार की विदेशी आय है, तो ITR दाखिल करने से पहले अपने AIS का अवश्य मिलान करें तथा आवश्यक जानकारी सही रूप से घोषित करें।
स्रोत: CBDT आदेश संख्या F. No. 225/73/2025-ITA-II, दिनांक 09 जुलाई 2026।