19/02/2026
*📢 एडवांस टैक्स कब जमा करें? किसे जमा करना है? डेडलाइन क्या है?*
✅ *किसे जमा करना है?*
जो भी व्यक्ति/व्यवसाय/फ्रीलांसर का अनुमानित टैक्स लायबिलिटी *₹10,000 से अधिक* है, उसे एडवांस टैक्स देना जरूरी है।
→ सैलरीड पर्सन भी अगर TDS के बाद टैक्स लायबिलिटी ₹10,000+ है, तो एडवांस टैक्स देना होगा।
→ *सिनियर सिटीजन्स (60+)* जो बिजनेस/प्रोफेशन से इनकम नहीं लेते, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता। ¹
✅ *कब जमा करें? (FY 2025-26 के लिए)*
📌 *प्रेसमप्टिव टैक्सेशन (44AD/44ADA) वाले लोगों के लिए:*
→ पूरी एडवांस टैक्स *15 मार्च 2026 तक* एक बार में जमा कर सकते हैं। ² ³
✅ *कैसे जमा करें?*
→ [incometax.gov.in]((लिंक उपलब्ध नहीं है)) पर जाकर e-Pay Tax → Challan No. 280 → Advance Tax (100) चुनें।
→ नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/UPI से पेमेंट करें।
⚠️ *लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट:*
→ 234C के तहत हर इंस्टॉलमेंट मिस होने पर 1% प्रति माह इंटरेस्ट लगता है।
→ 234B के तहत अगर 31 मार्च तक 90% टैक्स नहीं दिया, तो 1% इंटरेस्ट। ²
> “एडवांस टैक्स 15 मार्च 2026 तक जमा करें!
अगर आपका टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज्यादा है — तो चूकें नहीं, वरना इंटरेस्ट लगेगा! 💸
प्रेसमप्टिव स्कीम वाले? एक बार में 15 मार्च तक जमा कर दें।
”
इंस्टॉलमेंट डेडलाइन कितना देना है
पहला 15 जून 2025 15%
दूसरा 15 सितंबर 2025 45% (अदायगी पहले से कम)
तीसरा 15 दिसंबर 2025 75% (अदायगी पहले से कम)
चौथा 15 मार्च 2026 100% (अदायगी पहले से कम)