Mohit Goel & Associates

Mohit Goel & Associates Mohit Goel & Associates is a consultancy firm in Ghaziabad, India. It was established in 2010 with a

Mohit Goel (B.COM, M.COM, LL.B MBA [FIN] ) is a qualified Lawyer registered with Bar Council of UP since July, 2010.

20/04/2021
08/04/2021

GST Registration & Returns

17/11/2020

यदि किसी करीबी, रिश्तेदार, या परिचित के परिवार में हाल ही में *कोई मृत्यु हुई हो*। चाहे वह किसी भी कारण, बीमारी या कोविड -19 से हो गई हो, तो उनसे *बैंक के खाता* का विवरण देखने को कहें। यदि उनके पासबुक की प्रविष्टि में *01 अप्रैल 2019 से 31मार्च 2020 के बीच बैंक ने 12/- या रु 330/- काटा हो तो इसे चिह्नित करें!* और मृतक के परिजनों से कहें कि बैंक में जाकर *दो लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें!* आप सभी से विनम्र आग्रह है कि यदि आपके आसपास ऐसी घटना हुई हो तो तुरंत पीड़ित परिवार अथवा उनके परिजनों को अवश्य सूचित करें और हो सके तो इस काम में उनका सहयोग भी कर दें । वर्ष 2015 से भारत सरकार ने ज्यादातर लोगों के बैंकों के हर बचत खाताधारकों को दो सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान की थी :-1- *प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 330/- रुपये में और2 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 12/- रूपये में*। बैंक वालों ने अधिकांश लोगों ने इस फॉर्म को भरवाया था और इन दोनों बीमा की वार्षिक क़िस्त हमारे बचत खाते से प्रतिवर्ष कटती रहती आपके *इस पुनीत प्रयास से किसी दुःखी परिवार को "दो लाख", रुपयों की आर्थिक मदद मिल जाए।

21/07/2020
21/07/2020
20/07/2020

मोदी सरकार ने आज यानी सोमवार से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है. यह कानून बेहद सख्त है और उपभोक्ता को ज्यादा ताकत देगा.

नए कानून Consumer Protection Act-2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है. अगर सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 साल तक ​ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं. जो पुराने एक्ट में नहीं थे.

क्या हैं नए कानून की विशेषताएं

नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है.

नए कानून के मुताबिक नकली या जाली या मिलावटी सामान बेचने पर अब दुकानदार को छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और उपभोक्ता को 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. सामान्य मामले में उपभोक्ता को 1 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.

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अगर बेचे गए उत्पाद से उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है तो विक्रेता को सात साल की जेल और उपभोक्ता को 5 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है. यही नहीं अगर ऐसे सामान की वजह से उपभोक्ता की मौत हुई तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है और विक्रेता को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है.

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