13/03/2026
ई - वे बिल की राज्यवार सीमा
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जीएसटी के तहत, माल परिवहन करते समय, चाहे आपूर्ति के माध्यम से हो या नहीं, परिवहनकर्ताओं को ई-वे बिल साथ रखना अनिवार्य है, यदि माल का मूल्य सीजीएसटी नियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है । सीजीएसटी नियमों के अनुसार, ई-वे बिल की सीमा 50,000 रुपये है, जो मुख्य रूप से अंतरराज्यीय परिवहन पर लागू होती है। यह 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी हुआ। हालांकि, राज्यों को प्रत्येक राज्य के भीतर सीमा निर्धारित करने का विकल्प दिया गया था, और प्रत्येक राज्य ने 2018 के पहले छमाही में अलग-अलग तिथियों से इसे लागू करना शुरू किया।
ई-वे बिल सीमा
यहां प्रत्येक राज्य में माल की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल की सीमा का विवरण दिया गया है।
क्रमांक। राज्य ई-वे बिल सीमा संबंधित अधिसूचना
1 आंध्र प्रदेश सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए सीमा 50,000 रुपये है।
अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए ई-वे बिल तभी आवश्यक है जब उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। सीसीटी संदर्भ संख्या सीसीडब्ल्यू/जीएसटी/74/2015, दिनांक 11 अप्रैल 2018
2 अरुणाचल प्रदेश सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। सीबीआईसी की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23-04-2018 और अधिसूचना संख्या 14/2018- राज्य कर दिनांक 23 मार्च 2018
3 असम सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 30/2019-जीएसटी, दिनांक 16 दिसंबर 2019
(अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अधिसूचना संख्या 07, दिनांक 7 मई 2018 के माध्यम से बीच में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था)
4 बिहार राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए 1,00,000 रुपये से अधिक (21 जनवरी 2019 से) और
अंतरराज्यीय माल की आवाजाही के लिए 50,000 रुपये से अधिक। अधिसूचना संख्या एसओ 14, दिनांक 14 जनवरी 2019
5 छत्तीसगढ निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये
अधिसूचना संख्या F-10-31/2018/CT/V (46), दिनांक 19 जून 2018 -
राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है - सिवाय अधिसूचित 15 वस्तुओं के जिनका खेप मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है।
6 दिल्ली राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए 1,00,000 रुपये से अधिक;
अंतरराज्यीय माल की आवाजाही के लिए 50,000 रुपये से अधिक। अधिसूचना संख्या 03, दिनांक 15 जून 2018
7 गोवा 50,000 – केवल निर्दिष्ट 22 वस्तुओं के लिए अधिसूचना संख्या CCT/26-2/2018-19/36, दिनांक 28 मई 2018 के अनुसार, 22 सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।
8 गुजरात
अंतरराज्यीय माल ढुलाई की सीमा 50,000 रुपये है।
राज्य के भीतर माल की आवाजाही के मामले में कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं जैसे कि हैंक, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है (1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी)। शेष वस्तुओं के लिए राज्य के भीतर माल की आवाजाही हेतु ई-वे बिल आवश्यक है।
अंतर-शहर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं (1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी)
अधिसूचना संख्या GSL/GST/RULE-138(14)/B.19, दिनांक 19 सितंबर 2018
9 हरयाणा सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 49/एसटी-2, दिनांक 19 अप्रैल 2018
10 हिमाचल प्रदेश सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 12-4/78-EXN-TAX-17408, दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार, 01-06-2018 से सभी वस्तुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।
11 जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर माल के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, अंतरराज्यीय परिवहन की सीमा 50,000 रुपये है। अधिसूचना संख्या 64, दिनांक 30 नवंबर 2019
12 झारखंड निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए 1,00,000 रुपये से अधिक का मूल्य। अधिसूचना संख्या एसओ 66, दिनांक 26 सितंबर 2018
13 कर्नाटक सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 29-03-2018 और अधिसूचना संख्या एफडी 47 सीएसएल 2017 दिनांक 23 मार्च 2018
14 केरल
अंतरराज्यीय परिवहन के मामले में सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना।
राज्य के भीतर माल की आवाजाही और अधिसूचना 3/2018 और 9/2018 में उल्लिखित विशिष्ट आवाजाही के लिए कोई ई-वे बिल लागू नहीं है।
केरल में 20 जनवरी 2025 से सोने के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
10 अप्रैल 2018 की प्रेस विज्ञप्ति, राज्य कर अधिसूचना 3/2018 , 9/2018 और जीएसटीएन की 24 जनवरी 2025 की हालिया सलाह।
15 मध्य प्रदेश तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, दवाइयों, शल्य चिकित्सा सामग्री और सक्रिय औषधीय अवयवों को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए 1,00,000 रुपये। अधिसूचना संख्या FA3-08/2018/1/V(18) दिनांक 23 मार्च 2022
16 महाराष्ट्र
अंतरराज्यीय आवागमन के मामले में सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 1,00,000 रुपये (दी गई अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट वस्तुएं राज्य के भीतर ई-वे बिल से पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं)
अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए 50,000 रुपये।
अधिसूचना संख्या 15ई, दिनांक 29 जून 2018
17 मणिपुर सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। सीबीआईसी की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24 मई 2018
18 मेघालय सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या ERTS (T) 84/2017/20, दिनांक 20 अप्रैल 2018
19 मिजोरम सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 अधिसूचना संख्या J.21011/2(iii)/2018-TAX/Pt, दिनांक 2 जुलाई 2018
20 नगालैंड सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 6/2018, दिनांक: 19 अप्रैल 2018
21 ओडिशा सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 मई 2018
22 पुदुचेरी सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 3240/सीटीडी/जीएसटी/2018/3, दिनांक 24 अप्रैल 2018
23 पंजाब
अंतरराज्यीय परिवहन के मामले में सभी कर योग्य वस्तुओं पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना है।
अंतरराज्यीय आवागमन के लिए 50,000 रुपये
क्रमांक PA/ETC/2018/175, दिनांक 13 सितंबर 2018
24 राजस्थान
शहर के भीतर तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, लकड़ी, लोहा और इस्पात की वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए 2,00,000 रुपये का जुर्माना।
राज्य के भीतर आवागमन के लिए 1,00,000 रुपये।
जीएसटी अधिसूचना 02/2022-राजस्थान, दिनांक 24 फरवरी 2022 के अनुसार
25 सिक्किम सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23 अप्रैल 2018
26 तमिलनाडु
अंतरराज्यीय आवागमन के मामले में सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 1,00,000 रुपये।
अंतरराज्यीय आवागमन के लिए 50,000 रुपये
ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं – अधिसूचना संख्या 09, दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार कुछ निश्चित प्रकार के सामानों के लिए।
27 तेलंगाना सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10 अप्रैल 2018
28 त्रिपुरा सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या F.1-11(91)-TAX/GST/2018 (भाग- I), दिनांक 17 अप्रैल 2018
29 उतार प्रदेश। सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 38, दिनांक 11 अप्रैल 2018 अधिसूचना संख्या - ई-वे बिल - आरएफआईडी/सचलदल/2018-19/1025/वाणिज्यिक कर, दिनांक 7 सितंबर 2018 - वह तिथि प्रदान करती है जिससे ट्रांसपोर्टरों को माल ले जाने वाले वाहन के विंडस्क्रीन पर आरएफआईडी टैग लगाना आवश्यक है।
30 उत्तराखंड सभी कर योग्य वस्तुओं के लिए 50,000 रुपये। अधिसूचना संख्या 239/CSTUK/GST-Vidhi/2018-19, दिनांक 17 अप्रैल 2018
31 पश्चिम बंगाल
अंतरराज्यीय आवागमन के मामले में सभी कर योग्य वस्तुओं पर 50,000 रुपये का कर (1 दिसंबर 2023 से प्रभावी; पहले यह 1,00,000 रुपये था)
अंतरराज्यीय आवागमन के लिए 50,000 रुपये
अधिसूचना संख्या 11/2018-सीटी/जीएसटी, दिनांक 30 मई 2018;
अधिसूचना संख्या 13, दिनांक 6 जून 2018;
अधिसूचना संख्या 2/2023, दिनांक 10 नवंबर 2023