24/09/2020
इनकम टॅक्स में एक नया कर -TCS 01.10.2020 लागू हो रहा हैं :
1) किनके लिए लागू है?
👉🏻 Condition 1: यदि आपका कारोबार F.Y.2019-20 में रु 10 करोड़ से अधिक है
👉🏻 Condition 2: यदि किसी एक खरीदार ने चालू वर्ष यानी की F.Y.2020-21 में आपसे 50 लाख रुपये से अधिक खरीदारी की है।
*50 लाख रुपये की सीमा प्रत्येक खरीदार के लिए अलग से देखे जाएंगे।
दूसरे शब्दों में, विक्रेता को 50 लाख तक टीसीएस collect की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि TCS 50 लाख की सीमा होने के बाद ही लगेगा.
यदि 50 लाख रुपये की सीमा 30.09.2020 से पहले ही पार हो गई है, तो उस पार्टी के साथ हर लेनदेन पर तुरंत 01.10.2020 से TCS collect किया जाना है।
उदाहरण के लिए:
यदि आप Mr. ABC हैं और F.Y.2019-20 में आपका टर्नओवर Rs.10 Cr से अधिक है और
श्री XYZ अपने ग्राहक है।
स्थिति 1:
Mr.XYZ ने आपसे 30.09.2020 तक रु .75,00,000 का सामान खरीदा है।
अब Mr.XYZ को 01.10.2020 से जारी किए जाने वाले प्रत्येक चालान से TCS collect करना पडेगा, क्योंकि वह पहले ही 50 लाख रुपये की सीमा पार कर चुका है।
स्थिति 2:
Mr.XYZ ने आपसे 30.09.2020 तक 45,00,000 रुपये का सामान खरीदा है
जब तक Mr.XYZ का 50,00,000 रुपये की सीमा पार नहीं करता तब तक कोई TCS collect करने की जरुरत नहीं हैं.
अगर 1 अक्टूबर को - Mr. XYZ 4 लाख रुपये का सामान खरीदता है, तो कोई TCS एकत्र नहीं किया जाना है।
अगर 15 अक्टूबर को Mr. XYZ Rs.2,00,000 का सामान खरीदता है - तब TCS Rs.1,00,000 पर collect किया जायेगा।
2) TCS को किस दर पर collect किया जाना है?
01.10.2020 से 31.03.2021 तक लागू दर - 0.075%.
3) GST पर क्या होगा असर?
GST Circular में आये बदलावं के नुसार TCS अमाऊंट पे GST नही लगेगा. याने TCS amount Taxable amount में include नहीं होगा.
माल का मूल्य- Rs. 10,00,000
जीएसटी के लिए Taxable Value- Rs. 10,00,000
(+) GST as Applicable - Rs. 50,000
(10, 00, 000 x 5%)
(+) TCS @ 0.075%- Rs. 750
(10,00,000 x 0.075%)
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चालान मूल्य- Rs.10,50,750
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4) टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग
👉🏻कर भुगतान - मासिक - अगले महीने की 7 तारीख से पहले
👉🏻रिटर्न फाइलिंग - त्रैमासिक
🏢एलीटप्रो